एअर इंडिया पर अमेरिका का 11.4 करोड़ जुर्माना, यात्रियों को लौटाने होंगे 984 करोड़
मुंबई- यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने (रिफंड) में देरी पर अमेरिका ने एअर इंडिया समेत छह विमानन कंपनियों पर 58.3 करोड़ रुपये (72 लाख डॉलर) का जुर्माना लगाया है। साथ ही, प्रभावित यात्रियों को 5,035.8 करोड़ रुपये (62.2 करोड़ डॉलर) लौटाने का निर्देश दिया है।
वहीं, अकेले एअर इंडिया पर 11.4 करोड़ रुपये (14 लाख डॉलर) का जुर्माना लगाने के साथ 984.16 करोड़ रुपये (12.15 करोड़ डॉलर) रिफंड करने का निर्देश दिया है। हालांकि, रिफंड में देरी के मामले टाटा समूह की ओर से एअर इंडिया के अधिग्रहण से पहले के हैं।
अधिकारियों ने कहा, अमेरिकी परिवहन विभाग ने कोरोना महामारी के दौरान उड़ानें रद्द होने या उनके कार्यक्रम में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाने में हुई देरी की वजह से इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। एअर इंडिया के अलावा जिन विमानन कंपनियों पर जुर्माना लगा है, उनमें फ्रंटियर, टीएपी पुर्तगाल, एयरो मैक्सिको, ईआई एआई और एविएंका एयरलाइंस शामिल हैं।
अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, एअर इंडिया का यात्रियों के ‘अनुरोध पर रिफंड’ करने का प्रावधान अमेरिकी परिवहन विभाग की नीतियों के विपरीत है। अमेरिकी सरकार के नियमों के मुताबिक, उड़ान रद्द होने या उसमें बदलाव पर विमानन कंपनी को यात्रियों के टिकट के पैसे कानूनी तौर पर लौटाने होंगे। एक जांच में पाया गया कि एअर इंडिया ने रिफंड के लिए आए 1,900 आवेदनों में से आधे से ज्यादा पर कार्रवाई करने में निर्धारित 100 दिनों से अधिक समय लगाया।