एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मामले में सेबी ने चार लोगों पर 2 करोड़ की पेनाल्टी लगाई

मुंबई– पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग के मामले में चार लोगों पर 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। फ्रंट रनिंग का मामला किसी जानकारी से पहले ही शेयरों में कारोबार करना होता है। यह सेबी के नियमों के तहत अवैध कारोबार होता है। सेबी ने अपने आदेश में यह जानकारी दी है। सेबी ने अपने 75 पृष्ठ के आदेश में कहा कि एचडीएफसी एमएफ/एएमसी के फ्रंट-रनिंग कारोबार से संकेत मिलता है कि गोपनीय जानकारी के आधार पर कारोबार किया गया और अवैध रूप से बाजार सहभागियों की कीमत पर गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए काम किया गया। 

सेबी के आदेश के मुताबिक निलेश कपाड़िया और धर्मेश शाह पर 50 लाख रुपए, अशोक नायक पर 40 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। इकाब सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने कहा कि अक्टूबर 2006 से जून 2007 की जांच अवधि के दौरान कपाड़िया जून 2000 से 2010 के बीच एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी डीलर थे। कपाड़िया ने धर्मेश शाह को एचडीएफसी एएमसी के कारोबार के बारे में सूचना दी थी। 

आदेश के अनुसार धर्मेश शाह ने एचडीएफसी एएमसी कारोबार के 109 फ्रंट रनिंग की सुविधा दी थी। इन फ्रंट-रनिंग कारोबार के दौरान इकाब सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स के डीलर में से एक नायक और बंकिम शाह के ट्रेडिंग खातों में ऑर्डर को पूरा किया गया था। धर्मेश शाह और नायक इकाब सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स के ग्राहक थे। सेबी ने कहा कि कपाड़िया और धर्मेश शाह ने बंकिम शाह और इकाब सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स की मदद से एचडीएफसी एएमसी के फ्रंट रनिंग ट्रेड्स की योजना को बढ़ावा दिया। 

सेबी ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त होकर इन चारों ने PFUTP (प्रोहिबिशन ऑफ फ्राडुलेन्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस) नियमों का उल्लंघन किया। इससे सेबी ने इन लोगों पर जुर्माना लगाया। नवंबर 2019 में सेबी ने एचडीएफसी एएमसी डीलर की हैसियत से अपने पद का दुरुपयोग करने पर कपाड़िया पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 

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