पीएफ से अब केवल तीन दिन में ही निकाल सकते हैं पैसा, यह है नया तरीका
मुंबई- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के कुछ निकासी क्लेम अब केवल 3 दिन में सेटल होंगे। EPFO ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और घर खरीदी के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे मानवीय हस्तक्षेप खत्म होगा और प्रोसेसिंग तेज होगी।
अभी तक क्लेम सेटलमेंट में मोटे तौर पर 15-20 दिन का समय लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि EPFO क्लेम सेटलमेंट से पहले EPF मेंबर की योग्यता, डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को चेक करता था।
अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें अमान्य दावों को अक्सर वापस कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। अब ऑटोमेटेड सिस्टम में उन्हें स्क्रूटनी और अप्रूवल के लिए सेकेंड लेवल पर भेज दिया जाएगा, ताकि कोई भी क्लेम छूट न जाए। जब तक बहुत जरूरी न होने पर EPF से पैसे निकालने से बचना चाहिए। इस पर 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा है। जितनी बड़ी रकम EPF से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा।