नई या पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी अच्छी, आयकर विभाग बताएगा

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेटर की सुविधा शुरू की है। इससे आप यह पता लगा सकेंगे कि आपके लिए नई या पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी अच्छी है। दरअसल, अभी भी ज्यादातर लोग इन दो कर व्यवस्थाओं के कारण भ्रम की स्थिति में हैं। इसके चलते सलाहकारों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस कैलकुलेटर की मदद से लोगों को दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स देनदारी के बारे में आसानी से पता चल सकेगा और इसके जरिए वे यह फैसला कर सकेंगे कि आखिर उनके लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी है। 

नई कर व्यवस्था में बदलाव आकलन साल 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें कर छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करना और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति शामिल है। इसके अलावा कोई और अन्य छूट नहीं मिलेगी। कैलकुलेटर पहले कुल वेतन (दोनों व्यवस्था के तहत छूट वाले भत्ते काटने के बाद) से कटौती योग्य/छूट राशि (स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर) जिसकी नई व्यवस्था में अनुमति नहीं है, वेतन और विशेष आयकर दर, ब्याज के अलावा अन्य आय के बारे में जानकारी मांगेगा। 

इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर टैक्स कैलकुलेटर को चुनना होगा। फिर इसमें आपके सामने नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था का कॉलम होगा। इसमें आप आकलन वर्ष से लेकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देंगे। इसके साथ कुल वेतन, अन्य साधनों से कमाई की जानकारी देनी होगी। 

पुरानी व्यवस्था के कॉलम में आपको वह सभी जानकारी देनी होगी जो कटौती के योग्य है। जबकिनई व्यवस्था में केवन कुल आय और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जानकारी देनी होगी। अंत में आपको इस कैलकुलेटर से यह पता चलेगा कि नई और पुरानी कर व्यवस्था में से कौन सी व्यवस्था अच्छी है और इस आधार पर आप अपनी पसंदीदा व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। 

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