इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरिए, वरना देना होगा जुर्माना
इस साल आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं।
निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर ITR जमा करना फायदेमंद है।
आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।
लोन आवेदन करने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान आपसे इनकम प्रूफ के रूप में ITR स्टेटमेंट की कॉपी मांगते हैं। समय पर ITR दाखिल नहीं करने वाले लोगों को लोन लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।