ICICI बैंक घोटाला: चेयरमैन के बचाव से लेकर वीडियोकॉन लोन और जांच रिपोर्ट तक, कैसे सामने आई पूरी कहानी

मुंबई- आईसीआईसीआई बैंक में देश का सबसे बड़ा घोटाला हर स्तर पर छिपाने की कोशिश की गई थी। जब घोटाले की बात सामने आई तो  29 मार्च को, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन एम.के. शर्मा ने कहा था कि कोचर द्वारा भाई-भतीजावाद के आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण हैं। आईसीआईसीआई बैंक का वीडियोकॉन समूह (वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी 12 सहायक या सहयोगी कंपनियां सह-देनदार के रूप में) को ऋण समेकन कार्यक्रम और समूह के तेल एवं गैस पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये का ऋण 10 प्रतिशत से कम था।

शर्मा ने जोर देकर कहा था कि बैंक के किसी भी कर्मचारी के पास ऋण समिति के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है। न्यूपावर रिन्यूएबल्स के कोई भी निवेशक आईसीआईसीआई बैंक के ऋणी नहीं हैं और कोचर उस समिति की अध्यक्ष नहीं थीं जिसने वीडियोकॉन को ऋण दिया था। इसके अलावा, शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोचर कंपनी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के तहत नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ही सभी खुलासे कर रही हैं।

शर्मा ने बताया कि बैंक ने सभी नियामकों के सवालों का ‘संतोषजनक’ जवाब दिया है, जिसे उन्होंने “बैंक जैसी विनियमित संस्था और नियामकों तथा अन्य सरकारी विभागों” के बीच एक सतत प्रक्रिया बताया। 2012 में, 20 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक संघ ने वीडियोकॉन समूह को ऋण समेकन कार्यक्रम और उसके तेल एवं गैस पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएँ स्वीकृत की थीं।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी एन श्रीकृष्णा द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों की जांच में पाया गया है कि उन्होंने बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

सीबीआई ने कोचर के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिनमें वीडियोकॉन समूह को ऋण स्वीकृत करने में आधिकारिक पद का दुरुपयोग भी शामिल है।  इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने कहा, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, निदेशक मंडल ने चंदा कोचर को बैंक से अलग करने को बैंक की आंतरिक नीतियों, योजनाओं और ‘आचार संहिता’ के तहत ‘कारणवश बर्खास्तगी’ के रूप में मानने का निर्णय लिया है, जिसके सभी परिणाम होंगे (जिसमें उनके सभी मौजूदा और भविष्य के हकों जैसे कि कोई भी बकाया राशि, बकाया बोनस या वेतन वृद्धि, अनवेस्टेड और वेस्टेड एवं अप्रयुक्त स्टॉक विकल्प, और चिकित्सा लाभ रद्द करना शामिल है), और अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक भुगतान किए गए सभी बोनस की वापसी की आवश्यकता है, और इस मामले में जो भी आवश्यक हो, आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है

बैंक ने एक बयान में कहा, “जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मुख्य रूप से हितों के टकराव से प्रभावी ढंग से निपटने और उचित प्रकटीकरण या स्वयं को अलग रखने की आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की आचार संहिता, हितों के टकराव और न्यासी कर्तव्यों से निपटने के ढांचे और लागू भारतीय कानूनों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया है।”

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