आईपीओ के फंड का उपयोग प्रमोटर के लोन को चुकाने के लिए हो रहा, सेबी नाराज

मुंबई- सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI ने इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिए जुटाए गए फंड का यूज प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोन को चुकाने के लिए किए जाने पर आपत्ति जताई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने IPO के लिए अप्लाई करने वाली कई कंपनियों से उनके IPO फंड के इस्तेमाल के उद्देश्य को बदलने के लिए कहा है।

साथ ही कंपनियों से प्रमोटर लोन चुकाने के लिए दूसरे फाइनेंशियल मीडियम का सहारा लेने को भी कहा है। इसके चलते कई IPO एप्लिकेशंस को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स से इस बात की जानकारी मिली है।

फिलहाल, ऐसे कोई नियम नहीं हैं जो किसी कंपनी को प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का लोन चुकाने में IPO फंड का यूज करने से रोकते हों। लेकिन SEBI अब इस तरह की एप्लिकेशंस को मंजूरी देना नहीं चाह रहा है। हालांकि, इसके चलते कुछ ही एप्लिकेशन अटकी हुई हैं।

IPO के लिए अप्लाई करते समय कंपनियों को यह साफ करना पड़ता है कि वे फंड का यूज किस प्रकार करने वाली हैं। SEBI ने कुछ मामलों में कंपनियों से कहा है कि वे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से प्रमोटर लोन का रिफाइनेंस कराएं और फिर IPO फंड का यूज उन इंस्टीट्यूशंस का लोन चुकाने के लिए करें, न कि IPO से पैसा लेकर सीधे प्रमोटर लोन का पेमेंट करें।

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