यूपीआई से गलत पेमेंट हुआ तो 48 घंटे में बैंक को लौटाने होते हैं आपके पैसे 

मुंबई- UPI के जरिए पेमेंट करना काफी सामान्य हो गया है। ऐसे में कई बार आप गलती से किसी और अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। ऐसा अक्सर जल्दबाजी के चलते होता है, जिसके बाद हमें काफी परेशान होना पड़ता है। लेकिन आप परेशान होने के बजाए समय रहते इसकी शिकायत दर्ज करा कर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार, अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो आपकी शिकायत से 2 कारोबारी दिनों या 48 घंटे के अंदर वापस मिल सकता है। हम आपको बता रहे हैं, उन सभी प्रोसेस के बारे में जिन्हें आप पूरा कर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। 

अगर आपने किसी गलत नंबर पर पेमेंट कर दिया है, तो सबसे पहले आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म (Phone-pay, Google pay, Paytm) की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर करना होगा। वहां आपको मांगी गई सभी डिटेल्स देनी होगी। 

देश के प्रचलित पेमेंट प्लेटफॉर्म की कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर 

  • फोन-पे हेल्पलाइन नंबर-1800-419-0157 
  • गूगल-पे हेल्पलाइन नंबर- 080-68727374 / 022-68727374 
  • Paytm हेल्पलाइन नंबर- 0120-4456-456 
  • BHIM हेल्पलाइन नंबर- 18001201740, 022- 45414740 

     

    NPCI से शिकायत करें
    इसके बाद, आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही जितना जल्दी हो सके आप अपने बैंक में भी इसकी शिकायत दर्ज कराएं। 

    कंप्लेंट करने के ये हैं स्टेप्स 
  • सबसे पहले आप BHIM के हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर कॉल करें। यहां मांगी गई सभी जानकारी दें। 
  • इसके बाद ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल जैसे PPBL, नंबर (जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया है।) भर कर आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें। 
  • यदि बैंक तय समय के अंदर आपके रिफंड की प्रोसेस पूरा नहीं करता है, तो आप इसकी शिकायत लोकपाल पर उसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 
  • कंप्लेंट की प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा जिसके बाद 2 से 3 वर्किंग-डे में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। 

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