इरडाई का आदेश, सभी जीवन बीमा पॉलिसी में देना होगा लोन की सुविधा
मुंबई- बीमा कंपनियों को अब सभी जीवन बीमा बचत उत्पादों में पॉलिसी लोन की सुविधा देनी होगी। इससे पॉलिसीधारक तरलता की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडाई ने इसी के साथ पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने वाले नियम फ्री लुक की अवधि भी अब 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है।
इरडाई ने कहा, यह पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा उठाए गए सुधारों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ग्राहक अनुभव और संतुष्टि को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण की सुविधा प्रदान की गई है। बुधवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक, पेंशन उत्पादों के तहत आंशिक निकासी की सुविधा की मंजूरी भी दी गई है। इससे पॉलिसीधारक उच्च शिक्षा या बच्चों की शादी, घर खरीदने, चिकित्सा और गंभीर बीमारी में महत्वपूर्ण वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
इरडाई ने कहा, पॉलिसी सरेंडर करने वाले और पॉलिसी जारी रखने वालों के लिए तर्कसंगत और पैसे का मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पॉलिसीधारकों की शिकायत निवारण के लिए मजबूत प्रणाली होनी चाहिए। यदि बीमा कंपनी बीमा लोकपाल के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती है और 30 दिनों के भीतर इसे लागू नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये प्रति दिन का जुर्माना देना होगा।