जुआ और सट्टेबाजी का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे सेलिब्रिटीज व इन्फ्लूएंसर्स
मुंबई- सट्टेबाजी और जुए से संबंधित विज्ञापनों के बढ़ते मामलों से चिंतित, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने सेलिब्रिटीज व इन्फ्लूएंसर्स को ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने पर रोक लगा दी है। अगर ऐसी गतिविधियां पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीसीपीए ने बुधवार को जारी आदेश में कहा, हाल में सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की भरमार आ गई है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और एप्स सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का विशेष रूप से युवाओं पर वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है।
सीसीपीए ने कहा, इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी पहले ही मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म को सलाह दी है। ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को भी ऐसे विज्ञापनों को दिखाने पर चेतावनी दी गई है। यह दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं, भले ही उसके लिए किसी भी माध्यम का उपयोग किया गया हो।
सीसीपीए ने कहा, यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित इससे जुड़े सभी लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को ऐसे विज्ञापनों के प्रति जवाबदार माना जाएगा।