उत्तर प्रदेश के इस बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई, लाइसेंस किया रद्द
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश में सीतापुर का बैंक है। आरबीआई के इस एक्शन के साथ ही अब अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को अपना कामकाज बंद करना होगा। बैंक 7 दिसंबर 2023 को कारोबार बंद होने के साथ ही अपना बैंकिंग बिजनस बंद कर देगा।
को-ऑपरेटिव, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर और रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए आदेश जारी करें। आइए जानते हैं कि आरबीआई ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और ना ही कमाई की संभावना है। इस प्रकार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22 (3) (d) के साथ पठित धारा 56 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए अच्छा नहीं है।
लाइसेंस रद्द होने के साथ ही अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस तरह यह न तो जमा स्वीकार कर सकता है और ना ही जमा राशि का भुगतान कर सकता है। लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से डीआईसीजी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन ₹5,00,000/- (पांच लाख रुपये केवल) तक की बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।