अनिल अंबानी को आयकर विभाग ने 420 करोड़ के मामले में नोटिस भेजा
मुंबई- रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। आयकर विभाग ने अनिल पर दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 63 साल के अनिल अंबानी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय टैक्स ऑफिसर्स को अपने विदेशी बैंक खातों और वित्तीय ब्याज की जानकारी नहीं दी थी। इस संदर्भ में अंबानी को इस महीने की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
विभाग ने कहा कि अनिल पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है। अनिल से आरोपों पर 31 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। हालांकि, अब तक इन आरोपों पर अनिल अंबानी और उनके ऑफिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
अनिल अंबानी पर असेसमेंट ईयर 2012-13 से 2019-20 के लिए विदेश में अघोषित संपत्ति रखने के माध्यम से टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। नोटिस के अनुसार, टैक्स अधिकारियों ने पाया कि अंबानी बहामास-बेस्ड इकाई ‘डायमंड ट्रस्ट’ और एक अन्य कंपनी नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (NATU) के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर होने के साथ-साथ बेनिफिशियल ओनर थे। NATU को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में शामिल किया गया था।