विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आएंगे टैक्स के दायरे में
नई दिल्ली। विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को रिजर्व बैंक की लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के दायरे में लाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि इस तरह के खर्च करने वाले टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) से नहीं बच सकेंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है।
बजट 2023 में 1 जुलाई, 2023 से शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के अलावा एलआरएस के तहत 20 फीसदी का टीसीएस प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्ताव से पहले 7 लाख रुपये से ज्यादा पर 5 फीसदी टीसीएस लागू था। इसे टीसीएस में लाने से अब सरकार को ज्यादा टैक्स इस साधन से मिल सकता है।