अब मिलेगी ज्यादा पेंशन, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, जानिए क्या है तरीका 

मुंबई- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है।  

इसके मुताबिक पेंशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर और एम्प्लॉयर संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। नवंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।  

साथ ही सब्सक्राइबर्स और उनके एम्प्लॉयर्स को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड ऑफिसर्स को एक सर्कुलर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर, 2022 को फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन तीन मार्च है। जो पात्र सब्सक्राइबर पहले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सके थे, वे भी अब आवेदन कर सकेंगे। 

ईपीएफओ ने कहा कि एक फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा। इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए जानकारी देंगे। आदेश के मुताबिक, प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी।  

संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे। इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिए और बाद में एसएमएस के जरिए फैसले की जानकारी दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं। 

जो कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए तीन मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पात्र कर्मचारी फैसले की तारीख से चार महीने के भीतर ईपीएस से अधिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर्मचारियों को दो कैटगरी में बांटा गया था।  

पहली कैटगरी में ऐसे कर्मचारियों को रखा गया जो एक सितंबर 2014 से पहले ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना था। दूसरी कैटगरी में ऐसे कर्मचारियों को रखा गया जो एक सितंबर 2014 को ईपीएस के मेंबर थे लेकिन वे ज्यादा पेंशन पाने का ऑप्शन चुनने से चूक गए थे। ईपीएफओ ने पहली कैटगरी के लिए 29 दिसंबर, 2022 को सर्कुलर जारी किया था। 

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