घर पर लोन लिया है तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस करेगा आपकी सुरक्षा
मुंबई– कोरोना के कारण देश में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है। ऐसे में इस विपरीत समय में आप अपने परिवार को टर्म इंश्योरेंस से वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं। वहीं अगर आपने होम लोन ले रखा है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। ऐसे परिवार जहां कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, उन परिवारों के लिए होम लोन किसी बोझ से कम नहीं होता। क्योंकि उस व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होने पर होम लोन चुकाने की टेंशन बढ़ जाता है।
सिर्फ 12,000 रुपए सालाना के प्रीमियम पर आप 1 करोड़ रुपए का कवर पा सकते हैं। यह प्रीमियम हालांकि पॉलिसी लेने वाले की उम्र और उसकी लाइफ स्टाइल पर भी निर्भर करता है। लोन की रकम के बराबर या अधिक रकम का टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार के मुश्किल समय में मददगार साबित हो सकता है। आपके नहीं रहने की स्थिति में यह आपके परिवार को कम से कम पैसे की दिक्कत नहीं होने देगा।
टर्म इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर लोन या कर्ज है तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपने 50 लाख का होम लोन ले रखा है और आपकी सालाना इनकम 15 लाख रुपए सालाना तो आपका इंश्योरेंस कवर कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए।
टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय आपको उम्र और अवधि के तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। महंगाई को आपके परिवार की लाइफस्टाइल को बाधित करने से बचाने के लिए, आप ऊंचा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। याद रखें, महंगाई को महत्व नहीं दिया तो ये आपके परिवार को आगे परेशानी में डाल सकती है। इसके अलावा सम अश्योर्ड का आकलन करते समय आमदनी के स्रोत, वर्तमान कर्ज और देनदारियां, परिवार के आश्रित सदस्य, उनकी मौजूदा लाइफ स्टाइल को बनाए रखने में आने वाले खर्च के अलावा अन्य वित्तीय लक्ष्यों जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, उनके शादी-ब्याह आदि को ध्यान में रखना चाहिए।
अगर आपने पहले से कोई टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो आप लोन लेने के बाद इसे अपडेट करा सकता हैं। इसके आवला अगर आप चाहें तो होम लोन इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इसके तहत अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो बाकी की किस्त इसी बीमा के जरिए जमा हो जाती है और आपका घर सुरक्षित रहता है।
टर्म इंश्योरेंस एक तरह की जीवन बीमा पॉलिसी है जो सीमित अवधि के लिए निश्चित भुगतान दर पर कवरेज प्रदान करती है। यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु लाभ राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है। यह अनिश्चितता या मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।