एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेस मामले में कंप्लायंस अधिकारी पर सेबी का जुर्माना
मुंबई- एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेस के शेयरों की गड़बड़ी के आरोप में सेबी ने इसके कंप्लायंस अधिकारी और सेक्रेटरी बी. रंगनाथन पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। सेबी ने गुरुवार को जारी 45 पेज के एक आदेश में यह जानकारी दी है।
इस मामले में सेबी ने एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेस के शेयरों में जांच की थी। यह जांच 25 जनवरी 2017 से 5 अप्रैल 2017 के बीच की गई थी। जांच के दौरान सेबी ने पाया कि एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेस की पूर्ण सब्सिडियरी ई कैप इक्विटी है। एडलवाइस फाइनेंशियल ने एनएसई और बीएसई पर यह जानकारी दी कि उसने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट ई कैप और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के साथ किया गया था।
सेबी ने पाया कि इसी दौरान इस डील से संबंधित सूचनाओं को लीक किया गया। सेबी ने पाया कि कंप्लायंस अधिकारी ने इस दौरान ट्रेडिंग विंडो को तय समय में बंद नहीं किया। अधिकारी को 25 जनवरी 2017 से 5 अप्रैल 2017 के बीच यह काम करना था। सेबी के अनुसार, अधिकारी ने इस मामले में नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया। सेबी ने जांच के बाद 20 अप्रैल 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सेबी ने जांच में पाया कि इस दौरान कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव देखा गया। इसके बाद जांच की गई है और इस मामले में सेबी ने 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई।