एक अप्रैल से ये नियम बदलेंगे, जानिए आपके कितने काम के हैं
मुंबई– 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। इसी के साथ नौकरीपेशा, पेंशनर, आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा।
बजट 2021-22 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है, तो 50 हजार रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपकी टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।
1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। नया वेज रूल लागू होते ही आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। यानी 1 तारीख से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा।
अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, तभी यह चार्ज देना होगा।
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फिल्ड ITR फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को ITR फाइल नहीं करना होगा। यह छूट उन सीनियर सिटिजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए नियम काफी सख्त किए हैं। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB जोड़ दिया है। इसके तहत अब ITR फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना TDS देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के अनुसार 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20% होंगी जो कि आमतौर पर 5-10% होती हैं।
अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य किया गया है। एक अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। उन्हें सिर्फ कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे।