केवल 8 दिन बचे हैं टैक्स बचाने के रास्ते, जल्दी से ऐसे बचा सकते हैं टैक्स

मुंबई– फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख में सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं, उसमें भी वर्किंग डेज यानी काम करने वाले 6 दिन ही बचे हुए हैं। अब अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स बचाने के लिए आपने जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए।  

जानकारों के मुताबिक, टैक्स बचाने और उस निवेश से कमाने के लिहाज से आप ELSS, नेशनल पेंशन स्कीम और PPF सहित कुछ दूसरी स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। इन विकल्पों में सबसे ज्यादा फायदेमंद ELSS सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है। 

इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग स्‍कीम यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, म्‍यूचुअल फंड की इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्‍स कानून के सेक्‍शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। बाजार में मौजूद ईएलएसएस पर लॉक-इन-पीरियड 3 साल है। मतलब ये है कि आप उस स्कीम से 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ELSS के कई फंड्स ने बीते 1 साल में 80% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 

मौजूदा प्रावधानों के तहत सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। सैलरीड कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% तक और नॉन सैलरीड कर्मचारी अपनी कुल इनकम का 20% तक पेंशन अकाउंट में जमा कर छूट पा सकता है, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए है। इसके अलावा एक अन्य सब सेक्शन 80CCD (1B) भी है, जिसके तहत सैलरीड कर्मचारी और सेल्फ एम्लॉयड व्यक्ति अपनी तरफ से NPS अकाउंट में डिपॉजिट कर अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ ले सकता है। यह छूट 50000 रुपए तक की होगी। 

NPS ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है। प्रेफरेंशियल शेयर ने 12-14% मुनाफा दिया है, जबकि सरकारी बॉन्ड में निवेश के जरिए एनपीएस ग्राहकों ने 10-15% तक रिटर्न कमाया है। 

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने पर भी आपको ज्यादा ब्याज के साथ आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स का लाभ भी मिलता है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C में बहुत से ऐसे विकल्प हैं जिसमें निवेश के जरिए आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ऐसी 6 स्कीम्स हैं जिनमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा।  

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