गिफ्ट मिलने पर भी लगता है टैक्स, जानिए कौन से गिफ्ट पर लगेगा टैक्स

मुंबई– ITR भरते समय इसमें अपनी इनकम की सही जानकारी देना जरूरी होता है। इसीलिए अगर आपको भी शादी, दिवाली या अन्य किसी मौके पर गिफ्ट मिले हैं तो आपको इसकी जानकारी भी ITR फाइल करते समय देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्‍स विभाग से नोटिस मिल सकता है। अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्‍स देना होगा। 

कई बार साल में कई मौकों पर आपको गिफ्ट मिलता है और हो सकता है कि इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपए से अधिक हो। ऐसे में इनकम टैक्‍स रिटर्न भरते समय आपको इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप यह जानकारी इनकम टैक्‍स विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर टैक्स की देनदारी बनती है। टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स में ये चीजें शामिल हैं- 

चेक या कैश में मिली 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम। जमीन, बिल्डिंग आदि जैसी कोई भी अचल संपत्ति, जिसकी स्टांप ड्यूटी 50 हजार रुपए से ज्यादा हो। 50 हजार रुपए से ज्यादा की ज्वैलरी, शेयर, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें। अचल संपत्ति के अलावा 50 हजार रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी। 

सेक्शन 269ST के अनुसार यदि कोई पर्सन 2 लाख या अधिक की राशि नकद में प्राप्त करता है, तो उस पर्सन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यानि कि इस सेक्शन में पेनल्टी Cash में राशि प्राप्त करने वाले पर लगाई जाएगी न की राशि का भुगतान करने वाले पर। इसलिए अगर आप 2 लाख या अधिक की राशि गिफ्ट के रूप में ले रहे हैं, तो इसे सिर्फ बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से लें, जैसे :- A /C Payee चेक, या A /C Payee बैंक ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर। यदि पेमेंट सेल्फ चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, तो इसे भी कैश में किया गया लेनदेन ही माना जायेगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। 

अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से गिफ्ट मिलता है जिनके साथ आपको ब्लड रिलेशन है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों से कितनी भी कीमत का गिफ्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं। यह टैक्सेबल नहीं है। छूट के इस दायरे में आने वाले गिफ्ट इस तरह हैं।  

पति या पत्नी से मिला गिफ्ट। भाई या बहन से मिला गिफ्ट।पति या पत्नी के भाई या बहन से मिला गिफ्ट। माता-पिता के भाई या बहन से मिला गिफ्ट। विरासत या वसीयत में मिला ​गिफ्ट या प्रॉपर्टी। पति या पत्नी के किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट। हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट। लोकल अथॉरिटी जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड से मिला गिफ्ट। 

सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से मिला गिफ्ट। सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट से मिला गिफ्ट। 

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