डिश टीवी ने 45 लाख रुपए भर कर सेबी के साथ सेटल किया मामला
मुंबई- डिश टीवी ने शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी के साथ सेटलमेंट किया है। इसके लिए उसने 45 लाख रुपए भरा है। यह सेटलमेंट तमाम नियमों को तोड़ने के मामले में हुआ है। सेबी ने बुधवार को 3 अलग-अलग ऑर्डर में यह जानकारी दी।
सेबी ने कहा कि डिश टीवी के प्रमोटर डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर की 21 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि इसने तमाम नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी ने 11 सितंबर 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसके बाद यह मामला सेटल हुआ।
सेबी ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि डिश टीवी में इसके प्रमोटर्स ने जो लेन-देन किया, उसका खुलासा तय समय में नहीं किया गया। यह पाया गया कि ऐसे 9 अवसरों पर डिश टीवी ने देरी से खुलासा किया। इसमें से दो खुलासे ऐसे थे जो गिरवी रखे गए शेयरों को छुड़ाने के मामले में थे। इन दोनों मामलों को 72 दिन देरी से सेबी को बताया गया।
जांच में पता चला कि डिश टीवी ने कई खुलासों को 940 दिन देरी से किया। पहले ऑर्डर में सेबी ने इसके प्रमोटर पर 29 लाख 8 हजार 594 रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया। सेबी की कमिटी ने 11 जनवरी 2021 को इस सेटल को मंजूरी दी। 8 फरवरी को डिश टीवी ने सेटलमेंट चार्ज भरा।
इसी तरह दूसरे ऑर्डर में सेबी ने कहा कि डिश टीवी के प्रमोटर वर्ल्ड क्रेस्ट एडवाइजर्स ने नियमों का उल्लंघन किया। इसकी 21 दिसंबर 2016 से 30 सितंबर 2019 तक जांच की गई। सेबी ने पाया कि कई बार लेन-देन का खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी की और मामला सेटलमेंट पर पहुंचा। सेबी ने इस मामले में 7 लाख 70 हजार 313 रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया।
तीसरे ऑर्डर में डिश टीवी को पार्टी बनाया गया। सेबी ने कहा कि उसी समय में इसने भी लेन-देन का खुलासा करने में देरी की। इसने दो मामलों में 66 दिन और 76 दिन देरी से खुलासा किया। सेबी ने इस वजह से 8 लाख 20 हजार 782 रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया। इस तरह से कुल मिलाकर करीबन 45 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज लगाया गया। सेबी ने कहा की तीनों मामलों में सेटलमेंट चार्ज 4 और 8 फरवरी को भरा गया। इसके बाद इस मामले को खत्म कर दिया गया।