बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनवा सकते हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस
मुंबई– ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत ड्राइविंग टेस्ट के बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। यदि यह नियम लागू हो जाता है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट से मुक्ति मिल जाएगी।
ड्राफ्ट के मुताबिक, सरकार लोगों को अच्छी ड्राइविंग ट्रेनिंग देना चाहती है। इसके लिए मंत्रालय ने ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि इन सेंटर्स से ड्राइवर ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वालों को क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट से छूट दी जाए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मदद मिलेगी और प्रशिक्षित ड्राइवर्स की कमी दूर होगी। इससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की दक्षता बढ़ेगी और हादसों में कमी आएगी। मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट 29 जनवरी को जारी किया है और संबंधित स्टेकहोल्डर्स से इस पर प्रतिक्रिया मांगी हैं। मंत्रालय 2025 तक सड़क हादसों की संख्या आधी करना चाहता है।
मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद ऑनलाइन लिखित और ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। यह लाइसेंस 6 महीने के लिए वैध रहता है। 6 महीने बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। टेस्ट में फेल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 16 सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के पते में बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन ट्रांसफर जैसी सेवाएं शामिल हैं। मंत्रालय की योजना आधार वैरिफिकेशन के जरिए इन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की है।