धोखाधड़ी से एटीएम से निकाली गई रकम, एसबीआई को देना पड़ा भारी हर्जाना

मुंबई- एक व्यक्ति के एटीएम से धोखाधड़ी के जरिये रकम निकालने के मामले में 11 साल बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को हर्जाना देना पड़ा है। एसबीआई के इस ग्राहक के एटीएम से 4 जनवरी, 2014 को तीन बार में 22,000 रुपये की नकदी निकाली गई थी।

ग्राहक का दिल्ली के एसबीआई में खाता था। गुवाहाटी स्टेशन पर वे एटीएम से पैसे निकालने गए, पर पैसे नहीं निकले। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से पैसे निकाले। फिर दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़े। जैसे ही ट्रेन में बैठे, उन्हें 22,000 रुपये निकाकी के तीन संदेश आए। शुरुआत में उन्होंने एसबीआई और आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई। सफलता नहीं मिलने पर बाद में दिल्ली उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

25 अक्तूबर, 2017 को दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को धोखाधड़ी वाले लेनदेन की तारीख यानी 4 जनवरी, 2014 से वसूली तक 10% सालाना ब्याज सहित 20,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये और मानसिक कष्ट के लिए 10,000 रुपये भी देने का आदेश दिया। एसबीआई ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील किया जिसे आयोग ने मानने से इन्कार कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *