वी मार्ट ने ग्राहक से थैली के लिए वसूला 18 रुपये, अदालत ने लगाया 35000 दंड

मुंबई-लखनऊ के वी मार्ट (V Mart) को कैरी बैग के लिए ग्राहक से ज्‍यादा पैसे वसूलना भारी पड़ा है। मामले में उपभोक्ता अदालत ने वी मार्ट पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ग्राहक को कैरी बैग के 18 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है। यह फैसला ग्राहक के हक में आया है। ग्राहक ने वी मार्ट से खरीदारी के दौरान कैरी बैग के लिए 18 रुपये चुकाए थे।

ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज किया था। कोर्ट ने माना कि ग्राहकों पर कैरी बैग का शुल्क जबरन नहीं थोपा जा सकता। इस जुर्माने में ग्राहक को हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान का मुआवजा और अदालती खर्च शामिल हैं। यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों के लिए मिसाल बन गया है।

ग्राहक ने वकील शशिकांत शुक्ला के जरिये उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ग्राहक ने बताया कि वी मार्ट ने उससे जबरन कैरी बैग के पैसे वसूले। कोर्ट ने कहा कि दुकानदार ग्राहकों से सामान के दाम के अलावा कैरी बैग के लिए अलग से पैसे नहीं मांग सकते। ऐसा करना ग्राहकों के अधिकारों का हनन है। अदालत ने वी मार्ट को ग्राहक के 18 रुपये वापस करने और 35,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया। इस 35,000 रुपये के जुर्माने में 25,000 रुपये मानसिक और शारीर‍िक कष्ट और 10,000 रुपये अदालती खर्च के शामिल हैं।

कोर्ट का यह फैसला अन्य दुकानदारों के लिए भी चेतावनी है कि वे ग्राहकों से बेवजह पैसे न वसूलें। यह ग्राहकों को भी जागरूक करता है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। अगर कोई दुकानदार उनसे जरूरत से ज्‍यादा पैसे मांगता है तो वे उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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