आईटीआर में विदेशी संपत्तियों व आय का खुलासा नहीं करने पर 10 लाख का दंड

मुंबई- आयकर विभाग ने करदाताओं को आगाह किया कि विदेश में रखी गई संपत्ति या विदेश में अर्जित आय का खुलासा आईटीआर में न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। विभाग ने हाल ही में जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें कहा, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में ऐसी जानकारी देनी जरूरी है।

आयकर विभाग ने रविवार को कहा, जिन संपत्तियों का आईटीआर में खुलासा करना जरूरी है, उनमें विदेशी संपत्ति में बैंक खाते, किसी इकाई या व्यवसाय में शामिल होना, अचल संपत्ति, इक्विटी में निवेश या किसी संस्थान में ट्रस्टी और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

विभाग ने कहा ऐसे करदाताओं को आईटीआर में विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत आय अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा। भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो, या विदेश में संपत्ति खुलासे वाले स्रोतों से अर्जित की गई हो। देर से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है।

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