आईडीएफसी फर्स्ट और एलआईसी हाउसिंग पर 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना
मुंबई- आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर तमाम नियमों के उल्लंघन के मामले में 1.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह उल्लंघन कर्ज और जमा के नियमों से जुड़े हैं।
आरबीआई ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग पर 49.70 लाख रुपये का दंड लगा है। दूसरी ओर, केंद्रीय बैंक ने चार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। साथ ही, 5 एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं।