सभी वस्तुओं पर बनाने की तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य जरूरी
मुंबई- सभी पैकेज्ड वस्तुओं पर उसके बनने की तारीख और पैकेट में प्रति इकाई बिक्री मूल्य छापना अनिवार्य कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा, सोमवार से यह नियम लागू हो गया है। प्रति इकाई का मतलब अगर 2.5 किलो आटा का पैकेट है तो यह छापना जरूरी होगा कि प्रति किलो इसकी कीमत क्या है। साथ ही अधिकतम कीमत (एमआरपी) भी छापनी होगी। अगर किसी सामान का पैकेट एक किलो से कम है तो उस पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम की कीमत छापनी होगी।
इससे पहले कंपनियों को बनाने की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख को छापने का विकल्प दिया गया था। अब कंपनियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे केवल बनाने की तारीख ही पैकेट पर छापें। साथ ही बिक्री का मूल्य भी छापें। चूंकि पैकेज्ड सामग्री अलग-अलग वजन में होती हैं, इसलिए ग्राहकों की जानकारी के लिए उसकी कीमत छापना जरूरी है। बनने की तारीख छपने से ग्राहकों को यह पता चल सकेगा कि सामान कितना पुराना है और वह फिर खरीदने का निर्णय लेगा।

