टैक्स की पुरानी व्यवस्था में मिल सकती है छूट, अभी ढाई लाख है सीमा 

मुंबई- वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्‍ताह 1 फरवरी को जब देश का बजट पेश करेंगी तो सबसे ज्‍यादा निगाहें नौकरीपेशा की जमी होंगी। करदाताओं को लंबे समय से अपने लिए नई छूट का इंतजार है और इनकम टैक्‍स स्‍लैब में भी बदलाव करने की गुंजाइश दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार करदाताओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। 

सबसे ज्‍यादा बातचीत आयकर की पुरानी व्यवस्था में शामिल स्‍लैब को लेकर हो रही है। अभी 2.5 लाख तक तो सीधी टैक्‍स छूट मिलती है, जबकि 2.5 से 5 लाख तक की आमदनी पर 5 फीसदी की दर से टैक्‍स लगता है। हालांकि, यह करदाताओं को वापस कर दिया जाता है। यानी 5 लाख तक की कमाई पूरी तरह टैक्‍स फ्री हो जाती है।  

लेकिन, जैसे ही आपकी आमदनी 5 लाख से ऊपर जाती है, इस पर लगने वाले टैक्‍स की दर सीधे चार गुना बढ़कर 20 फीसदी पहुंच जाती है। एक्‍सपर्ट का अनुमान है कि सबसे ज्‍यादा नौकरीपेशा वालों की संख्‍या भी इसी स्‍लैब में आती है। अगर यहां बदलाव किया जाता है तो बड़ी संख्‍या में लोगों को राहत मिलेगी। 

सरकार इस बार नई व्यवस्था में बदलाव के साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी नया स्‍लैब जोड़ सकती है। यह बदलाव 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले करदाताओं के लिए होगा। अनुमान है कि इस आमदनी पर लगने वाले टैक्‍स की दर को घटाकर 10 या 15 फीसदी किया जा सकता है, जो अभी 20 फीसदी है। ऐसा होता है लाखों नौकरीपेशा करदाताओं को टैक्‍स बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। 

आयकर जानकारों का कहना है कि इस बार टैक्‍स छूट का फायदा सिर्फ 20 फीसदी ब्रेकेट में ही नहीं, बल्कि 10 लाख से ज्‍यादा कमाई करने वालों को भी मिल सकता है। अभी 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर सीधे 30 फीसदी टैक्‍स लगता है। कयास लगाए जा रहे कि इस ब्रेकेट में 30 फीसदी के स्‍लैब को घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है। बजट आने में बस कुछ ही दिन बाकी है और इस बार सबसे ज्‍यादा इंतजार इनकम टैक्‍स को लेकर हो रहा है। 

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