सेबी की नकेल- शीर्ष 250 कंपनियों को मीडिया रिपोर्ट पर देनी होगी सफाई
मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष 250 कंपनियों पर नकेल कस दिया है। इसने कहा है कि इन कंपनियों को मीडिया में आई किसी भी संबंधित खबर पर सफाई देनी होगी। यह सफाई या तो उस खबर को सही बताए या फिर उसे खारिज करे। अभी तक यह कंपनियों के ऊपर था कि वे इस बारे में सफाई दें या न दें।
सोमवार को एक चर्चापत्र में नियामक ने कहा कि ऐसी खबरें आने के 12 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी जानकारी देनी होगी। पहले यह समय 24 घंटे होता था। इस चर्चापत्र पर सेबी ने 27 नवंबर तक संबंधित शेयरधारकों से सुझाव मांगा है।
चर्चा पत्र के अनुसार, खबरें चाहें डिजिटल में हों या प्रिंट में हों, सभी पर यह नियम लागू होगा। सेबी के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों को ऐसी घटना या सूचना का खुलासा करना चाहिए जिसका सीमा मूल्य या मूल्य के संदर्भ में कुल कारोबार के दो फीसदी से कम हो। या फिर पिछले तीन साल में औसत फायदे या घाटे का 5 फीसदी हो। इसी के साथ इसने कहा कि किसी भी बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट के अंदर इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज पर देनी होगी।
सूचीबद्ध इकाई या उसके निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के खिलाफ किसी भी नियामक, वैधानिक और प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में खुलासा करने का सुझाव दिया गया है। ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं को प्राधिकरण के नाम, शुरू की गई कार्रवाई और किए गए उल्लंघन के विवरण और वित्तीय या अन्य गतिविधियों पर इसके प्रभाव के बारे में खुलासा करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, सेबी ने प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशकों के इस्तीफे के विस्तृत कारणों के साथ-साथ इस्तीफे के पत्र का खुलासा करने का सुझाव दिया है। सूचीबद्ध संस्थाओं को निदेशक या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी और चूक के बारे में खुलासा करना चाहिए। वर्तमान में, सूचीबद्ध इकाई या उसके प्रमुख कर्मचारियों या प्रमोटर की गिरफ्तारी का भी खुलासा करना अनिवार्य है।