वक्रांगी, एलआईसी हाउसिंग, प्रताप सहकारी बैंक पर आरबीआई का जुर्माना 

मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने विभिन्न नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वक्रांगी लिमिटेड और एलआईसी हाउसिंग समेत कई कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। वक्रांगी पर 1.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि वक्रांगी लिमिटेड ने व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था। इसकी वजह से उसपर 1.76 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर एटीएम लगाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। कंपनी को इस बारे में कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। कंपनी के रिस्पॉन्स के बाद केंद्रीय बैंक ने उस पर पेनल्टी लगाने का फैसला किया। 

इसके अलावा भी कई बैंकों पर कार्रवाई की गई है। जम्मू-कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 30 लाख रुपये, मुंबई स्थित द प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर छह लाख रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एवं द मैसूर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  

आरबीआई ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज स्थित नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं कर्नाटक स्थित द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और उत्तर प्रदेश स्थित बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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