8 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया भारी जुर्माना और प्रतिबंध
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई नियमों के उल्लंघन के मामले में आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। गुजरात के मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक – जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि कर्ज मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सहकारी बैंक, इंदापुर पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, महाराष्ट्र के वरुद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, वरुद, मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, यवतमाल पर अपने केवाईसी मानदंडों में उल्लघंन को लेकर जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा कुछ केवाईसी प्रावधानों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गुना के एक सहकारी बैंक तथा पणजी के गोवा राज्य सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, आरबीआई के इस फैसले का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला हूं।