बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमामी को दिया झटका, कहा अगले आदेश तक ग्लो एंड हैंडसम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल न करे

मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमामी लिमिटेड को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक अपने प्रोडक्ट पर कंपनी ग्लो एंड हैंडसम ट्रेडमार्क का इस्तेमाल न करे। इस आदेश से इमामी की प्रतिद्वंदी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के लिए तब तक इस ट्रेडमार्क का उपयोग करने का रास्ता साफ हो गया है जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता है। एचयूएल ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इमामी को इस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी।

बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस मामले में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर यह आदेश आया है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि दो हफ्ते के भीतर इमामी इस पर अपनी राय दे। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल एचयूएल द्वारा ग्लो एंड हैंडसम ट्रेडमार्क के उपयोग को रोकने की कोई वजह नहीं दिख रही है। एचयूएल पहले से ही इस ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है और इसी के तहत उसके प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं।  

कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनियों की दलीलें अलग हैं। एचयूएल के प्रोडक्ट बाजार में हैं जबकि इमामी अभी इस ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट को बाजार में लानेवाली है। इसलिए इमामी के आरोप सही नहीं हैं। एचयूएल के वकील विराग तुलजापुरकर ने कहा कि एचयूएल ने 2018 में ‘ग्लो एंड हैंडसम’ ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दिया था। उसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) से अपने ‘फेयर एंड लवली’ ट्रेडमार्क की जगह ‘ग्लो एंड हैंडसम’ ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई थी। इमामी ने इस पर कोर्ट से कहा कि एचयूएल को ‘ग्लो एंड हैंडसम’ ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। इमामी ने पिछले महीने अपने स्किनकेयर का नाम ‘ग्लो एंड हैंडसम’ रखने पर एचयूएल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी थी। उसने कहा था कि एचयूएल का ‘ग्लो एंड हैंडसम’ ट्रेडमार्क उसके ‘इमामी ग्लो एंड हैंडसम’ से मिलता-जुलता है। इमामी ने एचयूएल के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अलग मामला दाखिल किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *