पीएमसी बैंक के खाताधारकों को मिलेगा 5-5 लाख रुपए
मुंबई- पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (PMC) बैंक सहित अन्य ऐसे बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की डिपॉजिट राशि मिलने लगेगी। संसद ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने के प्रारंभ में पारित कर दिया था। जिसे सरकार ने कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया है।
इस विधयेक के जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India(RBI) द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। इस कानून को सरकार ने 27 अगस्त को नोटिफाई कर दिया है।
DICGC संशोधन कानून 1 सितंबर से लागू होगा। जिसके बाद पीएमसी और उसके जैसी अन्य बैंकों के खाताधारकों को न्यूनतम गारंटी राशि मिलना तय हो जायेगा। 27 अगस्त को प्रकाशित राजपत्र में कहा गया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC)(संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों के लागू होने की तारीख एक सितंबर, 2021 निर्धारित करती है।
ऐसे 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी इस एक्ट के दायरे में आयेंगे जिन पर आरबीआई ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है और इनके पैसे बैंकों में अटके हुए हैं। डीआईसीजीसी बैंक डिपॉजिट के लिये बीमा उपलब्ध कराता है जिसके प्रावधानों का उपयोग करके जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की राशि लौटाई जा सकेगी।