गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को भी देना होगा टैक्स

मुंबई- ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। कोई उन्हें कैश गिफ्ट में दे रहा है तो कोई उन्हें कार इनाम में दे रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि खिलाड़ियों को जो इनाम मिले हैं, क्या उन्हें इन पर भी टैक्स चुकाना होगा।  

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(17A) के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी विजेता खिलाड़ी को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2014 में ओलिंपिक खेलों, कॉमन वेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से इनाम के तौर पर मिले कैश या वस्तु को टैक्स फ्री करने का आदेश पारित किया था। 

सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार से मिले इनाम पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा विजेता को कहीं से कोई इनाम मिलता है तो उस पर टैक्स चुकाना होगा। जैसे कि आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को कार इनाम में देने की घोषणा की है। इस कार पर नीरज चोपड़ा को 30% टैक्स चुकाना होगा। 

आयकर के प्रावधान के अनुसार सिर्फ विजेता खिलाड़ियों को प्राप्त इनाम ही टैक्स फ्री होते हैं। अन्य खिलाड़ी, कोच इत्यादि को मिलने वाले इनाम पर टैक्स का प्रावधान है। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला टीम की नौ सदस्य को दी जाने वाली इनाम राशि पर टैक्स देना होगा। 

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