सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लग सकता है भारी भरकम 40 फीसदी जीएसटी

मुंबई- सरकार सिगरेट और तंबाकू पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इन उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लग सकता है जो अभी 28 फीसदी है। हालांकि, इसके अलावा कम्पेनसेशन सेस और अन्य टैक्स को मिलाकर इनपर कुल अप्रत्यक्ष कर बढ़कर 53% तक होता है।

दरअसल, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम्पेनसेशन सेस के समाप्त होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों से प्राप्त होने वाला राजस्व स्थिर रहे। यह सेस 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला है। सरकार इस सेस को किसी अन्य समान लेवी से बदलने के पक्ष में नहीं है।

जीएसटी काउंसिल के तहत एक मंत्री स्तरीय समूह, जिसे 2026 के बाद कम्पेनसेशन सेस के भविष्य की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, अपनी रिपोर्ट देने से पहले इन विकल्पों पर विचार कर सकता है। अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेने वाला है। एक अधिकारी ने कहा, सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा। सिगरेट और पान मसाला जैसे तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद सरकार के लिए टैक्स कमाई का एक बड़ा जरिया हैं। कारोबारी साल 2022-23 में 72,788 करोड़ रुपये मिले हैं।

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