आपात स्थिति में एनबीएफसी से तीन माह के भीतर निकाल सकते हैं पूरा एफडी
मुंबई। एनबीएफसी में पैसा जमा करने वालों को बड़ी मिली है। अगर जमाकर्ता किसी आपात स्थिति में रकम की निकासी चाहता है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी फंड स्वीकार करने के पहले तीन महीनों के भीतर जमा राशि का 100 प्रतिशत भुगतान करेंगी। आरबीआई ने कहा, इस तरह की समयपूर्व निकासी के लिए ग्राहक को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम एक जनवरी, 2025 से लागू होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सोमवार को कहा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारी की परिभाषा यह तय करेगी कि ग्राहक की मांग इस श्रेणी के तहत योग्य है या नहीं। आपात स्थितियों के खर्चों में चिकित्सा या प्राकृतिक आपदाओं या सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा जैसे खर्च शामिल होंगे।
यदि कोई आपात स्थिति नहीं है फिर भी तीन महीने के भीतर पैसा निकाला जाता है तो एनबीएफसी बिना किसी ब्याज के जमा राशि का 50 प्रतिशत तक भुगतान कर सकती हैं। हालाँकि, जमा की मूल राशि का 50 प्रतिशत से अधिक या 5 लाख रुपये, जो भी कम हो, समय से पहले भुगतान नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने एनबीएफसी को जमाकर्ताओं को परिपक्वता के बारे में 14 दिन पहले सूचित करने के लिए भी कहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार यह अवधि दो महीने की है।