एनपीएस वात्सल्य स्कीम में अब बच्चों को भी मिलेगी पेंशन, यह है इसका तरीका
मुंबई- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम का ऐलान किया। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% भी कर दी है। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट 20 लाख हो गई है।
NPS वात्सल्य को बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता-पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा।
बच्चे के 18 साल के होने पर इस स्कीम को नॉन-NPS स्कीम में भी बदला जा सकता है। रेगुलर NPS स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है।
मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है। NPS को भारत के सभी नागरिकों को रिटायरमेंट इनकम देने के लिए 2004 में शुरू किया गया था। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) रेगुलेट करता है।
सब्सक्राइबर्स अपने हिसाब से इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच फंड एलोकेशन चुन सकते हैं। ऑटो-चॉइस लाइफसाइकल फंड चुनने का भी ऑप्शन है। रिटायरमेंट पर, कॉर्पस के एक हिस्से का इस्तेमाल एन्यूटी खरीदने के लिए होता है। इनकम टैक्स एक्ट 80C और 80CCD(1B) के तहत कटौती का फायदा भी मिलता है।