सेबी ने सत्यम के चेयरमैन राजू सहित पांच लोगों से मांगे 624 करोड़ रुपये
मुंबई- पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 14 साल पुराने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेस मामले में कंपनी के मालिक बी रामलिंगा राजू और चार अन्य से 624 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। यह रकम इन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से कमाए हैं।
96 पेज के आदेश में सेबी ने रामलिंगा राजू, रामा राजू, बी सूर्यनारायण राजू, वी श्रीनिवास, जी रामकृष्ण और एसआरएसआर होल्डिंग्स को यह निर्देश दिया है। सेबी ने इसके साथ ही राजू और रामा राजू को प्रतिभूति बाजारों से लगभग पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, यह निर्देश दोनों व्यक्तियों की ओर से दायर लंबित अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे।
सत्यम घोटाला 7 जनवरी, 2009 को उजागर हुआ था। उस समय राजू कंपनी के चेयरमैन थे। उन्होंने कंपनी के खातों में गड़बड़ी कर अवैध कमाई की। जनवरी, 2001 से दिसंबर, 2008 तक अन्य लोगों ने शेयरों में वित्तीय विवरणों के आधार पर खरीद बिक्री कर अरबों रुपये की कमाई की थी।