अब ट्रेन का टिकट रद्द करने पर भी लगता है जीएसटी, जानिए क्यों
मुंबई- अगर आप कंफर्म ट्रेन टिकट को रद्द करवाते हैं, तो आपको इस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) चुकाना होता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी।
मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट (TRU) के सर्कुलर के मुताबिक, टिकटों की बुकिंग एक ‘कॉन्ट्रेक्ट’ होता है। जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर (IRCTC/इंडियन रेलवे) ग्राहकों को सेवा देता है। सर्कुलर में आगे बताया गया है कि जब यात्री द्वारा इस कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन किया जाता है, तो सेवा देने वाले को एक छोटी राशि के साथ मुआवजा दिया जाता है। जिसे कैंसिलेशन चार्ज के रूप में पैसेंजर्स से लिया जाता है। इस कैंसिलेशन चार्ज पर अब GST भी देना होता है।
सर्कुलर के मुताबिक, किसी क्लास की बुकिंग कैंसिल करने के लिए जीएसटी दर वही होगी, जो उस क्लास के लिए सीट/बर्थ बुक करते समय लागू होती है। उदाहरण के लिए फर्स्ट क्लास या AC कोच के लिए GST दर 5% है। जबकि इस क्लास के लिए कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपए (प्रति पैसेंजर) है। इसलिए, फर्स्ट क्लास/ AC डिब्बों के लिए कुल कैंसिलेशन चार्ज 252 रुपए (12 रुपए GST+240 रुपए) लग रहा है।