अब हवाई जहाज में बिना मास्क पकड़े गए तो होगी कार्रवाई, आदेश जारी
मुंबई- कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने हवाई यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करने की सख्त हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने बुधवार को एक निर्देश जारी करते हुए फ्लाइट के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा।
हिदायत में कहा गया है कि सफर के दौरान हवाई यात्रियों को अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना होगा। डीजीसीए ने कहा है कि एयरपोर्ट पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत चेकिंग की जाएगी और जो लोग इसके उल्लंघन में पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
डीजीसीए ने सभी एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि वे निगरानी करें कि यात्रा के दौरान सभी यात्री सही ढंग से मास्क लगाए रखें। यात्रियों का सही ढंग से सैनिटाइजेशन करना भी जरूरी है। जिस-जिस प्लेटफॉर्म से यात्री गुजरते हैं, उनका हर स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जाना जरूरी किया गया है। अगर कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो एयरलाइन कंपनी उस यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
डीजीसीए ने कहा, एयरलाइन कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि यात्री पूरी यात्रा में मास्क पहनकर रहें। डीजीसीए ने आगे कहा, अगर कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है तो एयरलाइन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच अस्पतालों में भर्ती किए जाने वाले मरीजों की संख्या में करीब दो गुना बढ़ी है और इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी भर्ती किए जा रहे हैं।