बिना नॉमिनेशन के पीएफ खाते में पासबुक भी नहीं देख पाएंगे
मुंबई- सरकार ने पीएफ अकाउंट में ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ई-नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो खाताधारक पीएफ पासबुक भी नहीं देख पाएंगे।
ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए अपने परिवार को वेलफेयर बेनिफिट दिलाने के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य है। किसी मेंबर के निधन की स्थिति में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा निपटारे के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है। इसे वहीं कर सकते हैं, जिनका UAN एक्टिव है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है।
इसमें खाताधारक सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। परिवार न हो तो दूसरे व्यक्ति को नॉमिनेट करने की छूट है, पर परिवार का पता चलने पर गैर परिजन का नॉमिनेशन रद्द होगा। नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के निधन पर उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि पाने के लिए सिविल कोर्ट जाना होगा।
आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। नॉमिनी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। नॉमिनी के हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान देना जरूरी है।
ईपीएफओ की बेवसाइट epfindia.gov.in पर जाकर ‘सर्विसेज’ सेक्शन में ‘फॉर इम्प्लॉईज’ पर क्लिक करें। अब ‘मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर जाएं। निर्देशों का पालन करते हुए ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा। ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें। इससे नॉमिनेशन पूरा करें।
एक से ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। किसे कितना अमाउंट देना है, इसके लिए नॉमिनेशन डिटेल्स भरें। फिर ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर जाएं और ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें। ओटीपी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी को डालकर सबमिट कर दें। इसके बाद ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर हो जाएगा।

