अडाणी गैस को कोर्ट का झटका, गुजरात गैस को मिली मंजूरी
मुंबई- अडाणी गैस लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अडाणी गैस लिमिटेड ने अहमदाबाद जिले के तीन इलाकों में PNG और CNG गैस वितरण की सप्लाई के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। यह नीलामी अहमदाबाद के साणंद, बावला और ढोलका में गैस वितरण के लिए हुई थी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB)की तरफ से इन इलाकों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए गुजरात गैस लिमिटेड को दिए अधिकार को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अडानी गैस लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इससे पहले 2018 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अहमदाबाग के तीन इलाकों में PNG और CNG गैस की सप्लाई के लिए हुई नीलामी को चुनौती देने वाली अडानी गैस की याचिका को खारिज किया था। इस नीलामी को 2016 में PNGRB ने कराया था, जिसमें अडानी गैस को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी गुजरात गैस से हार मिली थी।
PNGRB एक्ट के सेक्शन 16 के मुताबिक कंपनी के पास अगर किसी इलाके में अपना कार्य जारी रखने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं है, तो उसे PNGRB से उसकी अनुमति लेनी होगी। इस नियम के तहत अडाणी गैस ने 2013 में PNGRB से संपर्क कर पूरे अहमदाबाद जिले में गैस वितरण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मंजूरी मांगी थी।
2006 में PNGRB एक्ट आने से पहले गुजरात सरकार ने अडाणी गैस को अहमदाबाद जिले में गैस वितरण की मंजूरी दी थी। हालांकि सरकार ने यह शर्त रखी थी कि भविष्य में इस संबंध में कोई कानून आने पर यह मंजूरी वापस ली जा सकती है।