बजाज आलियांज लाइफ ने महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित पॉलिसीधारकों के लिए क्लेम प्रक्रिया को बनाया आसान

मुंबई- बजाज आलियांज लाइफ ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के दावों को निपटाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। कंपनी राज्य से अपने ग्राहकों के लिए मृत्यु और विकलांगता के दावों को प्राथमिकता के आधार पर लेगी और कंपनी ने पॉलिसी संबंधी ऐसे दावों को निपटाने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया की स्थापना की है। 

दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, बजाज आलियांज लाइफ ने न्यूनतम दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया है। ये ऐसे दस्तावेज हैं, जिन्हें नामांकित व्यक्तियों, कानूनी वारिसों या पॉलिसीधारकों को अपने दावों की प्रोसेसिंग के लिए जमा करने की आवश्यकता होती है। 

1. जहां जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, कंपनी सरकारी अस्पतालों या पुलिस या महाराष्ट्र के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जीवन बीमाधारक के नाम वाली प्रमाणित सूची को स्वीकार करेगी। 

2. एनईएफटी को सक्षम करने के लिए बैंक विवरण के साथ नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी (आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ) का केवाईसी।मृतक/लापता बीमित व्यक्ति का फोटोग्राफ। 

बजाज आलियांज लाइफ पॉलिसी के बारे में किसी भी शंका और आपात स्थिति के मामले में ग्राहक कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002097272 पर कॉल कर सकते हैं। 

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