विदेश से आ रहे हैं भारत तो जानिए क्या-क्या प्रतिबंध आप पर लगाया जाएगा
मुंबई– हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। यह गाइडलाइन आज रात से लागू हो जाएगी। नई गाइडलाइन 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइन की जगह लेगी। सभी यात्रियों के लिए इस गाइडलाइन को अनिवार्य किया गया है। आइए जानते हैं कि नई गाइडलाइन के तहत विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों को कौन-कौन से नियमों का पालन करना होगा?
यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म सबमिट करना होगा। कोविड की निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट की ऑथेन्टिसिटी का डिक्लेरेशन भी देना होगा। यह झूठा पाया जाने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
पैसेंजर्स को अपनी एयरलाइन के जरिए एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि जरूरत पड़ने पर वे 14 दिन होम क्वारैंटाइन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को मानेंगे। बिना निगेटिव रिपोर्ट के भारत आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो परिवार में किसी की मौत होने की वजह से यहां आ रहे हों। यह छूट लेने के लिए पैंसेजर्स को बोर्डिंग के कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (newdelhiairport.in) पर अप्लाई करना होगा। इस पर आखिरी फैसला सरकार लेगी।
एयरलाइंस या संबंधित एजेंसी की तरफ से सभी यात्रियों को टिकट के साथ Do’s एंड Don’ts की जानकारी दी जाएगी। एयरलाइन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को बोर्डिंग की इजाजत देगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन और निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट सबमिट की होगी।
सभी यात्रियों को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर पैंसेजर्र का सैनिटाइजेशन और डिसइन्फेक्शन किया जाएगा। बोर्डिंग के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। सभी यात्रियों को यात्रा से पहले कोरोना निगेटिव होने का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एयर सुविधा पोर्टल पर सबमिट करना होगा। इसके साथ ही 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री भी बतानी होगी।
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से जुड़ी सभी जानकारियां देने के साथ ही यह सेलेक्ट करना होगा कि वे जहां फ्लाइट जा रही है वहीं उतरेंगे या फिर वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे। अगर वे दूसरे फ्लाइट पकड़ने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उनके डिक्लेरेशन फॉर्म की कॉपी पर बड़े फॉन्ट में T (Transit) लिखा होगा। UK, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले वे पैंसेंजर्स जो कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे, उन्हें टिकट बुकिंग के वक्त एयरलाइंस की तरफ से बताया जाएगा कि ट्रांजिट टाइम कम से कम 6-8 घंटे का रहेगा।