हफ्ते में अब 4 दिन ही करना होगा काम, सरकार ला रही है नियम

मुंबई– केंद्र सरकार नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। सरकार कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्ठी की योजना को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। 

लेबर सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा के मुताबिक, सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा, लेकिन कंपनियों को तीन शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है। चंद्रा के मुताबिक, 12 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 4 दिन काम करने की छूट होगी। इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। 

चंद्रा का कहना है कि तीनों शिफ्ट को लेकर कर्मचारियों या कंपनियों पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए यह प्रोविजन किया जा रहा है। यह लेबर कोड का हिस्सा होगा। एक बार नए नियम लागू हो जाएंगे तो कंपनियों को 4 या 5 दिन के वर्किंग वीक के लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। 

चंद्रा का कहना है कि कंपनियों को नया वर्क सप्ताह शुरू करने से पहले कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी। यदि कंपनियां 4 दिन काम का सप्ताह चुनती हैं तो कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी देनी होगी। यदि 5 दिन काम का सप्ताह चुनती हैं तो 2 दिन की छुट्टी देनी होगी। इस स्कीम पर एक्सपर्ट का कहना है कि नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के पास 8 से 12 घंटे का वर्कडे चुनने की आजादी होगी। कंपनियां मांग, इंडस्ट्री और लोकेशन के लिहाज से वर्कडे चुन सकेंगी। 

कई कर्मचारी छुट्टियों के दौरान की जाने वाली एक्टिविटीज में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। इससे कर्मचारियों को काम का तनाव मिटाने में मदद मिलती है। इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा और उनके ऑफिस के किराए पर लागत कम आएगी। साथ ही स्टाफ ज्यादा सक्रिय और प्रोडक्टिव रहेगा। 

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