30 सितंबर तक टोकनाइजेशन अनिवार्य, पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी
मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 30 सितंबर तक टोकनाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
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