कोरोना मरीजों को मिलने वाला मुआवजा टैक्स फ्री होगा
मुंबई– सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित एम्पलाई के इलाज और उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब देश की ज्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही हैं।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। टैक्स छूट किसी व्यक्ति की ओर से अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पर ही मिलेगी। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए 1 अप्रैल तक किए जाने वाले निवेश को 30 सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया नोटिफिकेशन कर्मचारियों के सैलरी के हिसाब से मिलने वाली टैक्स छूट से अलग है। इस पर अगले एक-दो दिन में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। इसके तहत अगर कोई कंपनी कोरोना से मरने वाले कर्मचारी के परिवार को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट करती है, तो उस रकम पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं लगेगा।