बैंक ऑफ अमेरिका पर 820 करोड़ का जुर्माना, बिना मंजूरी के खोला था खाता 

मुंबई- कुछ शुल्कों में दोगुनी कटौती, इनाम का बोनस रोकने और ग्राहकों की सहमति के बिना खाता खोलने के मामले में बैंक ऑफ अमेरिका पर 820 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह रकम बैंक ग्राहकों को देगा। 

अमेरिका के मुद्रा नियंत्रक कार्यालय ने यह भी पाया कि शुल्क में बैंक की दोगुनी कटौती अवैध थी। उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो ने मंगलवार को कहा कि बैंक ऑफ अमेरिका अपने संगठन को 9 करोड़ डॉलर और ओसीसी को 6 करोड़ डॉलर का जुर्माना देगा। 

उधर हिरन ऑर्गेनिक के ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) के शेयरों में हेराफेरी मामले में सेबी ने दो लोगों पर 25.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अरुण पंचारिया पर 25 करोड़ और मुकेश चौरडिया पर 20 लाख का जुर्माना है। इन दोनों को यह रकम 45 दिन में भरनी होगी। जीडीआर अप्रैल, 2010 में आया था। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *