पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपए लगेगा जुर्माना
मुंबई– यदि आप टैक्सपेयर हैं और अभी तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह काम जल्द से जल्द करा लें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है।
टैक्सपेयर्स को बार-बार पैन-आधार लिंक कराने का समय दिया जा रहा है। लेकिन कई टैक्सपेयर ऐसे हैं जो अपने पैन-आधार को लिंक नहीं कर रहे हैं। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी का कहना है कि 30 जून के बाद पैन-आधार लिंक कराने के लिए तारीख में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। पैन-आधार को बिना किसी पेनाल्टी या जुर्माना लिंक कराने का यह अंतिम मौका है। यदि तय समय में पैन-आधार को लिंक नहीं कराने वालों को पेनाल्टी या जुर्माना देना पड़ेगा।
यदि कोई टैक्सपेयर 30 जून 2021 तक पैन-आधार को लिंक नहीं कराता है तो इसके बाद लिंक कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। हाल ही में सरकार ने फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव कर जुर्माने का प्रावधान किया है। पैन-आधार को लिंक ना कराने पर जुर्माना लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 234H जोड़ा है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यदि कोई टैक्सपेयर अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसके पैन को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेन-देन में निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। पैन के निष्क्रिय होने के बाद बैंक आपकी आय पर दोगुनी दर पर TDS की कटौती करेगा।
केंद्र सरकार ने वित्तीय ट्रांजेक्शंस पर नजर बनाए रखने के लिए कई साल पहले पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य किया था। लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया है। इसी कारण सरकार ने जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने रिटर्न फाइलिंग के लिए भी पैन-आधार को लिंक किया जाना अनिवार्य बना दिया है। डुप्लीकेट पैन पर रोक लगाने के लिए भी आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है।