अब मोबाइल वैलेट से कैश निकाल सकते हैं, जानिए कैसे
मुंबई– डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोबाइल वॉलेट से केश विड्रॉल करने और मर्चेंट पेमेंट की अनुमति दी है। आने वाले समय में मोबाइल वॉलेट से पेमेंट के अलावा फंड ट्रांसफर और फंड रिसीव भी किया जा सकेगा। हालांकि अब कई लोगों के मन में सवाल है कि न तो उनके पास अकाउंट है और न ही वॉलेट कंपनियों के पास अपना ATM है। ऐसे में वे कैसे ATM में अपने वॉलेट से पैसे निकाल सकता है या किसी मर्चेंट को भुगतान कर सकेंगे।
मोबाइल वॉलेट कंपनियां अपने ग्राहकों को प्रीपेड कार्ड जारी करेंगे। इस कार्ड का उपयोग करते हुए वे एटीएम में पैसा निकाल सकते हैं और मर्चेंट स्टोर्स पर कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। बता दें कि पेवर्ल्ड मनी के पास मोबाइल वॉलेट भी है।
अक्टूबर 2018 में RBI ने मोबाइल वॉलेट को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। तब वॉलेट को UPI के माध्यम से मनी ट्रांसफर करने और RuPay और वीजा नेटवर्क पर प्रीपेड कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी। अब तक, यह वैकल्पिक था और कुछ ही इसे लेने वाले थे। लेकिन हाल की मॉनिटरी पॉलिसी में RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) को इंटरऑपरेबल होना अनिवार्य कर दिया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंटरऑपरेबिलिटी 3 फेज में होगी। सबसे पहले, वॉलेट UPI में शामिल होंगे। दूसरा, वॉलेट को UPI का उपयोग करके बैंक खाते में मनी ट्रांसफर करने की अनुमति होगी। तीसरे और अंतिम चरण में, पीपीआई को कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी।
मोबाइल वॉलेट से यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने KYC के सभी मानकों को पूरा किया है। पीपीआई को बैंक अकाउंट की तरह उपयोग में लेने से पहले KYC कराना होगा और उसमें सभी जरूरी डिटेल देनी होगी। एड्रेस प्रूफ का वेरीफिकेशन सबसे अहम होगा और वीडियो केवाईसी या इन-परसन वेरीफिकेशन के बाद ही यह सुविधा मिलेगी।
यह आपके स्मार्टफोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में स्टोर किए जाते हैं। यानी कुलमिलाकर यह डिजिटल पर्स है जिसमें से पैसे का निकालकर आप पैसे का लेन-देन और पेमेंट कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी मोबाइल वॉलेट को सही माना जाता है।

