सैलरी और पेंशन में होगी देरी तो मिलेगा ब्याज, जानिए क्या फायदा होगा

मुंबई– सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन मिलने में देरी होने पर अब ब्याज मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि सरकारी कर्मचारी अपना वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं। अगर सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी करती है, तो सरकार को उन्हें उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करना चाहिए।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड जिला जज की जनहित याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल 2020 का वेतन देने में हुई देरी के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने को आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान दो किस्तों में कर दिया है। लेकिन इसके साथ 12% ब्याज जोड़े जाने का आदेश सही नहीं है इसे हटाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने कहा कि वेतन और पेंशन के भुगतान में हुई देरी के पीछे उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। कोरोना के दौरान आई आर्थिक दिक्कत के चलते इनका भुगतान नहीं हो पाया था। इसके लिए राज्य सरकार को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर असहमति जताते हुए कहा है कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले दिए जाते हैं।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को इसे पाने का अधिकार है। अगर उनके अधिकारों का हनन हुआ हो तो देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज लगाना अनुचित नहीं है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 12% ब्याज को घटाते हुए राज्य सरकार को 6% की दर से ब्याज का भुगतान 1 महीने के भीतर करने का आदेश दिया।

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